टीके के चिकित्सकीय परीक्षण के आंकड़ों के खुलासे वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस
देश की सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 रोधी टीके के चिकित्सकीय परीक्षण के आंकड़ों के खुलासे के संबंध में निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र तथा अन्य से जवाब तलब किया है।
नई दिल्ली । देश की सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 रोधी टीके के चिकित्सकीय परीक्षण के आंकड़ों के खुलासे के संबंध में निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र तथा अन्य से जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर केंद्र एवं अन्य को इस संबंध में जवाब देने को कहा।
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने देश में ‘टीका लेने में लोगों की हिचक’ की समस्या का जिक्र किया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या इस याचिका पर विचार करने से टीकों को लेकर नागरिकों के मन में संदेह तो पैदा नहीं होगा।
भूषण ने यह स्पष्ट किया कि न तो यह ‘टीका विरोधी याचिका’ है और न ही याचिकाकर्ता देश में कोविड-19 के टीकाकरण को रोकने का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता की आवश्यकता है और आंकड़ों के खुलासे से सभी संदेह दूर हो जाएंगे।
पीठ कोविड-19 टीकों के क्लीनिकल परीक्षणों और टीकाकरण के बाद के आंकड़ों के खुलासे के लिए निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।