गुमराह कर कई जमानत लेने वाले लक्ष्मी नारायण उर्फ़ ‘फुन्नू’ समेत थाना प्रभारी पिथौरा को हाईकोर्ट समन

जीवित को मृत बताकर जमानत लेने और कई मामलों में अदालत को गुमराह करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिथौरा निवासी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ़ 'फुन्नू' और  थाना प्रभारी पिथौरा को समन जारी कर 15 दिन में जवाब माँगा है |   

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रायपुर । जीवित को मृत बताकर जमानत लेने और कई मामलों में अदालत को गुमराह करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिथौरा निवासी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ़ ‘फुन्नू’ और  थाना प्रभारी पिथौरा को समन जारी कर 15 दिन में जवाब माँगा है |  आरोपी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ़ ‘फुन्नू’ इलाके में भू-माफिया एवं ईट-भट्टा दलाल के रूप में कुख्यात है |

मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ़ ‘फुन्नू’ द्वारा  ग्राम लखागढ़ के जीवित शोभाराम पिता जनकराम सहिस को मृतक बताकर एवं अपने  आपराधिक इतिहास को प्रत्येक ज़मानत में छिपाकर झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर हाईकोर्ट को गुमराह  कर जमानत ली गई |

गम्भीर अपराधों के 4 मामलों में सीधे जमानत पर लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ़ ‘फुन्नू’के जमानत को खारिज करने की याचिका पिथौरा निवासी डॉ लाल बहादुर महान्ती ने हाईकोर्ट में दायर की थी  |

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जिस पर संज्ञान लेते हुए  न्यायाधीश  राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त के द्वारा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एवम थना प्रभारी पिथौरा को समन जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है|

हाईकोर्ट में आवेदक डॉ लाल बहादुर महान्ती की ओर से अधिवक़्ता सुश्री अनुजा शर्मा   ने 22.10.2021 को रीट याचिका लगाई थी|

याचिकाकर्ता डॉ लाल बहादुर महान्ती का कहना था कि 1 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपी को जमानत नहीं  मिलती है लेकिन 1000 एकड़ का घोटालेबाज़  कानून की धज्जियां उड़ा रहा है।  खोजबीन कर न्यायालय से सत्यापित कॉपी प्राप्त करने पर पता चला कि लक्ष्मी नारायण ने जमानत के हर मामले में झूठी जानकारी प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर लाभ प्राप्त किया है।  ठग और धोखेबाज के रूप में उस पर  23 मामले दर्ज हैं |

डॉ महांती ने यह भी बताया कि वे हजारों एकड़ शासकीय व आदिवासियों  की ज़मीनों को मुक्त कराने एवं घोटाले में विस्तृत जांच के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट में जल्द ही  याचिका दाखिल करेंगे |

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