तबादला आदेश पर डौण्डीलोहारा CEO को नोटिस, कलेक्टर ने हाजिर होकर सफाई देने कहा
बालोद जिले के ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती हेमलता मानिकपुरी को महिला होने पर कमतर मानते हुए किये गये तबादला आदेश पर कलेक्टर ने डौण्डीलोहारा CEO श्री दीपक ठाकुर को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है | कलेक्टर ने उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत करने कहा है |
बालोद| बालोद जिले के ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती हेमलता मानिकपुरी को महिला होने पर कमतर मानते हुए किये गये तबादला आदेश पर कलेक्टर ने डौण्डीलोहारा CEO श्री दीपक ठाकुर को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है | कलेक्टर ने उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत करने कहा है |
बता दें यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ | इस पर स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने ट्विट भी किया था-
यह आदेश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, गंभीर एवं आपत्तिजनक है। इस विषय में संज्ञान लेकर मैंने तुरंत इसकी जांच कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।
इस प्रकार की विचारधारा पूर्णतः अस्वीकार्य है। इस संबंध में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। https://t.co/KaqTvHwF5C
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) October 9, 2021
इधर कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने डौण्डीलोहारा के जनपद पंचायत के CEO (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) श्री दीपक ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2021 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के सरपंच द्वारा पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में सचिव के स्थानांतरण करने की मांग की गई थी, जिसे आपके द्वारा बिना परीक्षण किए अनुचित भाषाशैली के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पंचायतकर्मियों की सेवा-शर्तों हेतु जारी मार्गदर्शिका के कण्डिका-8 पर स्थानांतरण के संबंध में जारी निर्देश के विपरीत आपके द्वारा ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती हेमलता मानिकपुरी को जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा में संलग्न किया गया है।
इसी प्रकार कार्यालय जिला पंचायत बालोद के पत्र द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद को ग्राम पंचायत सचिवों के अवकाश एवं सेवा-निवृत्त के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देश का अनुचित उपयोग कर आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है।
आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अतएव उपरोक्त के संबंध में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि में अथवा अनुपस्थिति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।