छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: पुलिस विभाग में तबादले अब IPS अफसर नहीं कर सकेंगे
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक अहम् फैसले के मुताबिक अब पुलिस विभाग में तबादले IPS अफसर नहीं कर सकेंगे, तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है|
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक अहम् फैसले के मुताबिक अब पुलिस विभाग में तबादले IPS अफसर नहीं कर सकेंगे, तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है|
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते अपने फैसले में कहा है कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है। ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे IPS नहीं।
मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा स्पेशल ब्रांच में निरीक्षक के पद पर पदस्थ गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट में आईजी इंटेलिजेंस द्वारा जारी तबादला आदेश को चुनौती दी थी ।
अधिवक्ताओं के तर्क को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच ने पुलिस स्थापना बोर्ड को ही तबादले का अधिकार होना पाते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।
इसे राज्य शासन और पुलिस विभाग ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी ।
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते और पुष्टि करते हुए शासन व पुलिस विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।