सूचना आयोग की कार्रवाई :देवपुर डिप्टी रेंजर पंचराम यादव पर 3 मामलों में 75 हजार जुर्माना
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के देवपुर वन परिक्षेत्र में पदस्थ प्रभारी रेंजर डिप्टी रेंजर पंचराम यादव पर सूचना आयोग ने तीन प्रकरणों की सुनवाई में दोषी बताते हुए तीनो प्रकरणों में 25 - 25 हजार रुपये के जुर्माना सहित आवेदक अनिल अग्रवाल को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिए है।
रायपुर | छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के देवपुर वन परिक्षेत्र में पदस्थ प्रभारी रेंजर डिप्टी रेंजर पंचराम यादव पर सूचना आयोग ने तीन प्रकरणों की सुनवाई में दोषी बताते हुए तीनो प्रकरणों में 25 – 25 हजार रुपये के जुर्माना सहित आवेदक अनिल अग्रवाल की निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिए है। नियमानुसार कार्यवाही नही किये जाने पर 20(बी) के तहत भी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी है।
आर टी आई कार्यकर्ता अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग अटल नगर जिला-रायपुर शिकायत प्रकरण कमांक सी/162/ 2021 ,C/161/2021, एवम C/159/2021की सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त द्वारा पंचराम यादव प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर जिला बलौदाबाजार द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण आयोग के आर्डरशीट दिनांक 04.08.2021 की कडिका 8 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जारी कारण बताओ सूचना पत्र 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाने को अंतिम करते हुए पंचराम यादव प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर जिला बलौदाबाजार को 25 — 25 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
इसके साथ ही कहा कि भविष्य के लिए संचेत किया जाता है कि प्राप्त होने वाली जनसूचना आवेदन पत्रों पर विधिसम्मत निराकरण करेंगे अन्यथा अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत भी कार्यवाही की जा सकेगी।
उक्त आदेश की प्रतिलिपि वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार को प्रेषित की गयी है जिसमें पंचराम यादव प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर जिला बलौदाबाजार से जुर्माना की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा की जाएगी।
सूचना आयुक्त द्वारा अपनी टिप्पणी में लिखा है कि आदेश की प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक वृत्त रायपुर के संज्ञान में लाने हेतु भेजा जाये की ये रायपुर वृत्त के जनसूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (क) (v) के तहत अपने अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।
तत्काल सुनवाई के लिए आभार –अग्रवाल
पंचराम यादव, रेंजर देवपुर , बलौदाबाजार को आवेदक अनिल अग्रवाल के 3 प्रकरण में 25 हजार रुपये के हिसाब से कुल 75 हजार की पेनाल्टी की गई।सूचना आयोग की उक्त कार्यवाही के लिए आर टी आई कार्यकर्ताओ ने आभार व्यक्त किया है।