नई दिल्ली | केंद्र सरकार की ओर से आईटी रूल्स, 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के कंटेंट की सख्त मॉनीटरिंग का रास्ता साफ हो गया है।
सोशल मीडिया यूजर्स और खासतौर से महिलाओं के सम्मान और गरिमा से किसी भी तरह का खिलवाड़ रोकने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। अब महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट को संबंधित प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्यौगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ीं तमाम शिकायतें आईं। कहीं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड ने आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दीं तो और भी तरह की शिकायतें आईं।
ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी होगी।
उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए। यह अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाना होगा।