कॉलेजों में अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने का फैसला
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने का फैसला किया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा आयुक्त को अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर । छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने का फैसला किया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा आयुक्त को अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें राज्य शासन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बीच कॉलेजों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अतिथि प्रोफेसर की व्यवस्था की जाएगी। यह नियुक्ति अप्रैल 2022 तक के लिए होगी।
उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने 12 अक्टूबर को आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को पत्र में लिखा है
राज्य शासन, अक्टूबर, 2021 से अप्रैल, 2022 (07 माह) तक प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डो एवं दरो पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है। 27 जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चूके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है।
जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चूंके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।
यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 38-00027 / ब-3/2021, दिनांक 12. 10.2021 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।