छत्तीसगढ़: पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल से सरकार द्वारा पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया-2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है.

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रायपुर| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल से सरकार द्वारा पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया-2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है.

अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते छूट का आदेश जारी किया गया है. यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयूसीमा में 05 वर्ष (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी) का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है.

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