वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश, विपक्ष का हंगामा

0 7
Wp Channel Join Now

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया. इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. रिजिजू ने विपक्ष पर “अफवाहें फैलाने” और “आलोचकों को गुमराह करने” का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक सभी के हित में है.

मंत्री ने उन चिंताओं को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि यह विधेयक “मुस्लिमों के अधिकार छीन लेगा.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि “वक्फ विधेयक के तहत किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी.” यह विधेयक 1995 के वक्फ कानून में बदलाव लाने के लिए लाया गया है. इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर करना है. यह पुराने कानून की कमियों को दूर करेगा, वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ाएगा, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाएगा और तकनीक के इस्तेमाल से वक्फ रिकॉर्ड को व्यवस्थित करेगा.

रिजिजू ने बताया कि इस विधेयक पर संसद के संयुक्त समिति में ऐसी चर्चा हुई, जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई. उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया. अब तक 284 प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न समुदायों की ओर से अपने विचार और सुझाव दिए हैं. 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड ने भी अपनी राय रखी है.

उन्होंने एक पुराने मामले का जिक्र किया, जो 1970 से दिल्ली में चल रहा था. इसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन जैसी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया था. यह मामला कोर्ट में था, लेकिन यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को डिनोटिफाई कर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. रिजिजू ने कहा कि अगर यह संशोधन आज नहीं लाया जाता, तो जिस संसद भवन में हम बैठे हैं, वह भी वक्फ संपत्ति घोषित हो सकता था. उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी की सरकार नहीं होती, तो कई और संपत्तियां डिनोटिफाई हो जातीं.

रिजिजू ने 2013 के एक फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने वक्फ कानून में बदलाव किया था, जिसके तहत सिख, हिंदू, पारसी और अन्य समुदायों को भी वक्फ बनाने की इजाजत दी गई थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि वक्फ मुस्लिमों द्वारा अल्लाह के नाम पर बनाया जाता है. कांग्रेस ने शिया बोर्ड में सिर्फ शिया सदस्यों को जगह दी और एक धारा जोड़ी, जिसमें कहा गया कि वक्फ का हर कानून पर प्रभुत्व होगा. रिजिजू ने पूछा कि यह धारा कैसे स्वीकार्य हो सकती है?

Leave A Reply

Your email address will not be published.