सिपाही हत्याकांड मामले में रईस खान ने किया कोर्ट में सरेंडर
पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने सिवान कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। रईस खान अपने वकील के साथ स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में पहुंचे थे और सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया है।
सिवान। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने सिवान कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। रईस खान अपने वकील के साथ स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में पहुंचे थे और सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया है। सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र में सिसवन थाना पुलिस की टीम ग्यासपुर गांव में छापेमारी करने गई थी।
तभी पुलिस टीम पर हमला हुआ था , जिसमें सिपाही वाल्मीकि यादव की मौत हो गई थी जिसके बाद सारण डीआईजी भी आनन-फानन में निरीक्षण करने सीवान पहुंचे थे। उसके बाद सीसवन थाना पुलिस ने रईस खान को अभियुक्त बनाया था। तब से रईस खान फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि इसी बीच आज सिवान के सिविल कोर्ट परिसर में रईस खान ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर रईस खान को जेल भेज दिया गया है।
रईस खान दो हत्या मामलों में फरार चल रहे थे। सरेंडर करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दो हत्या का केस है जिसमें मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया गया है। रईस खान ने कहा कि वाल्मीकि यादव सिपाही हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैंने निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ा, जिसके बाद घर लौटते वक्त मुझपर चुनाव के दिन ही 5AK-47 से हमला हुआ था।