दिल्ली हाईकोर्ट में रामदेव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
कोरोना महामारी के बीच एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के लिए योग गुरु रामदेव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली । कोरोना महामारी के बीच एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के लिए योग गुरु रामदेव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई सात डॉक्टर संघों की याचिका पर होनी है। इससे पहले जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी थी। याचिका दायर करने वाले डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव बड़े पैमाने पर जनता को गुमराह कर रहे थे। वह गलत तरीके से ऐसा पेश कर रहे थे कि एलोपैथी कोरोना से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है और एलोपैथिक डॉक्टर मरीजों की मौत का कारण बन रहे है।
अपनी याचिका में संघों ने कहा है कि योग गुरु ने न केवल एलोपैथिक उपचारों बल्कि कोरोना टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के संबंध में आम जनता के मन में संदेह पैदा किया। याचिका में कहा गया है कि अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के चलते यह माना जाता है कि रामदेव के बयान लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
संघों ने आरोप लगाया कि गलत सूचना अभियान और रामदेव द्वारा बेचे गए उत्पाद की बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन और रणनीति थी, जिसमें कोरोनिल भी शामिल है, जो कोरोना के लिए एक वैकल्पिक उपचार होने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि रामदेव के निरंतर गलत सूचना अभियान को रोक दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर तीन जून को रामदेव को समन जारी किया था। कोर्ट ने उस समय रामदेव को रोकने से इनकार करते हुए कहा था कि एलोपैथिक पेशा इतना नाजुक नहीं है। हालांकि, मौखिक रूप से रामदेव के वकील से कहा था कि वह उन्हें भड़काऊ बयान देने से मना करें।