सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता बरी, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बरी कर दिया है। बता दें कि 2014 में दिल्ली के होटल के एक सुइट में सुनंदा की लाश मिली थी, जिसके बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
दिल्ली,18 | दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बरी कर दिया है। बता दें कि 2014 में दिल्ली के होटल के एक सुइट में सुनंदा की लाश मिली थी, जिसके बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया जिसके बाद थरूर ने जज से कहा कि मेरे पिछले 7.5 साल दर्द और यातना भरे रहे हैं।
सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद शशि थरूर पर जिन धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें इसका आरोपी बनाया गया था, उनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं और जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं और सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति शशि थरूर के साथ हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक, शशि थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी।