बाइक पर 4 बरस के बच्चे को साथ लेकर सवार हैं तो, जानें नए नियम
बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर साइकिल या बाइक पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के यात्रा करने को लेकर नए मसौदा नियम जारी किये है।
नई दिल्ली | बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर साइकिल या बाइक पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के यात्रा करने को लेकर नए मसौदा नियम जारी किये है।
Child pillion passengers aged between 9 months to 4 years must wear crash helmets. The speed of the motorcycle with the child up to age 4 years shall not be more than 40 kmph.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 26, 2021
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रालय ने 4 साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने को लेकर नए सुरक्षा गाइडलाइन्स को जारी किया है। गडकरी ने बाइक के चालक के साथ बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने, बच्चों द्वारा अनिवार्य तौर पर क्रैश हेलमेट पहनने के नियमों के साथ-साथ यह भी बताया कि 4 साल के बच्चे को बिठाकर चलने वाले मोटर साइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गाइडलाइन्स के अनुसार, चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा। चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपना क्रैश हेलमेट पहना हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार बना हो।