खाद विक्रय में मिली अनियमितता, 6 दुकानें सील, 7 को जारी नोटिस

जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिलें के 6 दुकानों को सील एवं 7 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। 6 दुकानें जिनकों सील की गई है। उनमें 3 दुकानों को 21 दिन के लिए एवं 3 दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

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बलौदाबाजार। जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिलें के 6 दुकानों को सील एवं 7 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। 6 दुकानें जिनकों सील की गई है। उनमें 3 दुकानों को 21 दिन के लिए एवं 3 दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है। जिलें कार्यालय प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दुकानें जिन्हे 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है उसमें विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ओम ट्रेडर्स,बिटकुली,विकासखंड कसडोल अंतर्गत न्यू नायक कृषि सेवा केन्द्र, देवरूंग अम्बानी कृषि सेवा केन्द्र,थरगॉव एवं 7 दिन के लिए प्रतिबंधित दुकानों में विकासखंड सिमगा अंतर्गत देवा कृषि केन्द्र, सुहेला,बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत मेलाराम कृषि केन्द्र, दुम्हानी किसान कृषि सेवा केन्द्र, सरसींवा शामिल है।
इसी तरह जिलें के 7 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कसडोल विकासखंड के अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र,बया, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र,सुखरी, देवांगन कृषि सेवा केन्द्र, कटगी, केशरवानी ट्रेडर्स हसुवा, बिलाईगढ़ अंतर्गत आनंद ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र, सरसींवा,पलारी अंतर्गत ओम कृषि सेवा केन्द्र पलारी,कृषि सेवा केन्द्र (फूटकर) पलारी शामिल है। गौरतलब है कि विगत दिनों।विकासखण्ड सिमगा एवं कसडोल के 4 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मूल्य सूची स्कंध सूची प्रदर्शित नहीं था बिल बुक एवं स्टाक पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं था। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय केन्द्रों का गोदाम सील करते हुए विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसके साथ ही जिले के समस्त विकासखण्डों में स्थानीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। विकासखण्ड कसडोल में कुल 11 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें कि 2 विक्रय केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही 3 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 8 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को 7 दिवस हेतु विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

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