कार में विधवा से रेप के आरोप में तीन दोषियों को 20 साल की जेल

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2015 में एक विधवा से कार में बलात्कार करने के जुर्म में तीन लोगों को गुरुवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 

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सुंदरगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2015 में एक विधवा से कार में बलात्कार करने के जुर्म में तीन लोगों को गुरुवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों सोनू सोई, इंद्रु केरकेता और प्रवीण बारला पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में उन्हें दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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 खबरों के मुताबिक, पीड़िता 29 नवंबर 2015 को राजगांगपुर इलाके में अपने रिश्तेदार के यहां से घर लौट रही थी, इस दौरान तीनों ने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की।

कार में बैठते ही तीनों ने चलती गाड़ी में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में, उन्होंने उसे उसके घर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। सुनवाई के दौरान 21 लोगों के बयानों की जांच की गई।

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