20 साल पहले आदिवासी जमीन खरीदी,आयोग की जांच पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
20 साल पहले आदिवासी जमीन पर झूठी शिकायत कर परेशान करने पर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने आयोग की जांच पर रोक लगाई.
पिथौरा| 20 साल पहले आदिवासी जमीन पर झूठी शिकायत कर परेशान करने पर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने आयोग की जांच पर रोक लगाई.
कलेक्टर से मंजूरी ले कर 20 वर्ष पूर्व खरीदी भूमि के संबंध में विक्रेता के द्वारा कलेक्टर महासमुंद से शिकायत की गई थी,जिस पर एसडीएम पिथौरा द्वारा जांच करते हुए विक्रेता की शिकायत को निरस्त कर दिया गया है.
उसके बाद विक्रेता की ओर से कुंदन ठाकुर नामक व्यक्ति ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग रायपुर के समक्ष शिकायत कर क्रेता को परेशान करने एवं आयोग के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए थे,जिसके विरुद्ध क्रेता ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष स्थानीय अधिवक्ता बजरंग अग्रवाल के माध्यम से रिट याचिका दायर किया है.
जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नोटिस जारी करते हुए आयोग के द्वारा की जा रही समस्त कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है. एवम शिकायतकर्ता सहित विक्रेता को नोटिस जारी किया है.
बता दें कि पिथौरा ब्लॉक के ग्राम खुटेरी में अनूप अग्रवाल ने वहां के कृषक पुनीत राम से 20 वर्ष पूर्व जमीन खरीदी किया था, आदिवासी जमीन होने से कलेक्टर महासमुंद से मंजूरी ली गई थी.