नाबालिग को भगा ले जाने वाला 48 घण्टे के भीतर गिरफ्तार
महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को 48 घण्टे के भीतर गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
पिथौरा| महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को 48 घण्टे के भीतर गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
विगत 22. सितंबर को एक प्रार्थी ने थाना में अपनी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने सम्बन्धी रपट आरोपी उत्तरा कुमार मैत्री के विरुद्ध लिखाई थी. जिस पर कार्यवाही करते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी को शक्ति से पकड़ कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
घटना की सूचना पर पिथौरा थाना में धारा 363 भादवि दर्ज किया था.
इसके बाद पुलिस टीम आरोपी व अपह़ता के पता तलाश में जुट गये. अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक महासमुंद आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी पिथौरा विनोद कुमार मिंज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिथौरा निरीक्षक राकेश खुटेश्वर, सउनि कौशल साहू, आरक्षक उमेश साहू, देव कोसरिया की टीम बनाकर पता तलाश हेतु रवाना किया गया था.
तलाश हेतु गठित टीम ने अपनी सक्रियता से मात्र 48 घण्टें के भीतर ग्राम ठाकुरपाली थाना डभरा जिला सक्ती से प्रकरण के आरोपी उत्तरा कुमार मैत्री पिता लखनलाल उम्र 25 साल साकिन ठाकुरपाली थाना डभरा जिला सक्ती को ढूंढ निकाला.
आरोपी के कब्जे से नाबालिग अपह़ता को सकुशल बरामद कर बाल कल्याण समिति महासमुंद के समक्ष रविवार को प्रस्तुत किया. प्रकरण में विवेचना पर धारा 366, 376, भादवि 4, 6 पॉक्सो अधि. जोडी गई है. आरोपी उत्तरा कुमार मैत्री को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया.