फर्जी आहरण: चरौदा सचिव निलंबित, सरपंच पर अनुशंसा
पिथौरा जनपद के चरौदा पंचायत में फर्जी आहरण मामले में सचिव को निलंबित कर दिया गया है जबकि सरपंच के खिलाफ निलंबन कार्यवाही की अनुशंसा एसडीएम से की गई है|
पिथौरा | पिथौरा जनपद के चरौदा पंचायत में फर्जी आहरण मामले में सचिव को निलंबित कर दिया गया है जबकि सरपंच के खिलाफ निलंबन कार्यवाही की अनुशंसा एसडीएम से की गई है|
महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के दूरस्थ ग्राम चरौदा के सरपंच एवम सचिव द्वारा करीब छह लाख रुपये के फर्जी आहरण की शिकायत के बाद स्थानीय जनपद पंचायत द्वारा सचिव को निलंबित कर सरपंच को भी निलंबित करने की धारा 39 के तहत कार्यवाही के लिए एक अनुशंसा पत्र स्थानीय एसडीएम को सौंप दिया गया है।
ज्ञात हो कि पिथौरा जनपद की अनेक ग्राम पंचायतों में फर्जी आहरण कर शासकीय राशि मे गड़बड़ी की शिकायत अब आम हो चुकी है।
स्थानीय जनपद अधिकारी प्रदीप प्रधान ने इस प्रतिनिधि को बताया कि ग्राम पंचायत चरौदा के सरपंच पांडुराम वरिहा के द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित नहीं करने एवं 15 में वित्त मद की राशि का बिना पंचायत प्रस्ताव के ऑनलाईन भुगतान कराने में लापरवाही बरतने के कारण छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत निलंबन की कार्यवाही करने के संबंध में स्थानीय एसडीएम के समक्ष अनुसंशा पत्र भेजा गया है| वहीं सचिव को प्रथम दृष्टया लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।
ग्राम पंचायत चरौदा के पंचो द्वारा सचिव पन्नालाल कंवर एवं सरपंच पाण्डुराम वरिहा के विरूद्ध की गयी शिकायत के संबंध में दिनांक 25.01.2022 को ग्राम पंचायत भवन चरीदा में उपस्थित होकर सरपच सचिव एवं शिकायतकर्ताओं के बयान लिया गया।
उक्त बयानों का प्रारम्भिक रूप से परीक्षण एवं जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत चरीदा के सरपंच पाण्डुरंम बरिहा द्वारा दिये गये बयान अनुसार ग्राम पंचायत चरौदा में सरपंच एवं सचिव के द्वारा पिछले 1 वर्ष से ग्राम पंचायत की मासिक बैठक एवं ग्रामसभा बैठक आयोजित नहीं किया गया है|
साथ ही 15 वें वित्त मद के तहत ग्राम पंचायत की बिना पंचायत प्रस्ताव किये ग्राम पंचायत के बैंक खाते से कुल राशि 3, 51, 00, 000 रूपये भुगतान एवं दिनांक 05-01.2022 को कुल राशि 1,53,520.00 रूपये डी.एस.सी. के द्वारा ऑनलाईन फर्जी ढंग से भुगतान कराया गया है जो कि उक्त भुगतान की गयी राशि की एन्ट्री eGram Swaraj Portal में दर्ज होना पाया गया है।
इस प्रकार ग्राम पंचायत चरोदा के सरपंच एवं सचिव द्वारा 15 में वित्त गद की शासकीय राशि का दुरुपयोग कर अनियमितता की गयी है। ग्राम पंचायत चरौदा के सरपंच एवं सचिव को ग्राम पंचायत की बैठक, ग्रामसभा की बैठक का आयोजन नहीं करने एवं 15 वें वित्त राशि का दुरूपयोग किये जाने के कारण संयुक्त रूप से दोपी होना पाया गया है।
अतः ग्राम पंचायत चरौदा के सरपंच पाण्डुराम वरिहा के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी मनाते हुये उनके विरूद्ध छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत् निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन एस डी एम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
ग्रामीणों ने की थी शिकायत
ग्राम पंचायत चरौदा के ग्रामीणों एवम ग्राम पंचायत के पंचों ने एक साथ उक्त शिकायत जिला पंचायत में की थी। शिकायत के बाद स्वयम जिला सी ई ओ ग्राम चरोदा पहुच कर मामला संज्ञान में लिया था इसके बाद जिला सी ई ओ ने पिथौरा जनपद अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत चारौदा में सचिव पन्नालाल कवर के कार्यभार लेने से अब तक लगभग 1 वर्ष तक गांव में ग्राम सभा नहीं हुआ है, लेकिन सरपच पण्डुराम बरिहा सचिव पन्नालाल कवर के मिलीभगत से पन्द्रहवीं वित्त और पेंशन राशि आहरण हो चुका है। किन्तु पेंशन राशि वितरण नहीं किया गया है मानदेय राशि भी नहीं दिया गया है।
ग्रामीणों के अनुसार इसके सम्बंध में 17.08.21 को वे सुचना दे चुके है।परन्तु पिथौरा जनपद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके बाद ग्रामीणों ने जिला पंचायत सी ई ओ के पास शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया है कि सरपंच सचिव द्वारा 240000,90000, 20000 और 11000 रूपये का फर्जी अहारण कबूला गया है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिनांक 05.01.22 को लगभग 2 लाख रूपये फर्जी प्रस्ताव कर फिर पैसा निकाला गया है।
deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा