पिथौरा में भिलाई निवासी का कत्ल, हत्या साथी महिला ने अपने दोस्त संग की थी

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके के ग्राम जामपाली में NH.53 किनारे हुए कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया है. मृतक कमलाकर मेश्राम भिलाई नगर, जिला दुर्ग का निवासी था. पुलिस ने हत्या आरोपी  तोरेसिंहा निवासी महिला और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

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महासमुंद| छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके के ग्राम जामपाली में NH.53 किनारे हुए कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया है. मृतक कमलाकर मेश्राम भिलाई नगर, जिला दुर्ग का निवासी था. पुलिस ने हत्या आरोपी  तोरेसिंहा निवासी महिला और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक गत 11 सितंबर 2024 को ग्राम जामपाली सुखानाला के पास एनएच 53 रोड किनारे एक व्यक्ति की लाश जिसकी उम्र करीब 55.-60 वर्ष पडी है सूचना पर मौके में जाकर घटनास्थल निरीक्षण कर मृतक के पहचान के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक का पहचान कमलाकर मेश्राम पिता गजानंद मेश्राम   निवासी सेक्टर 10 थाना भिलाईनगर जिला दुर्ग के रूप में हुई.

पुलिस  टीम  ने अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धार वस्तु से मार कर चोट पहुचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना पिथौरा अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फूटेज में मृतक के साथ वाहन क्रं. CG 07 AS 3034 में एक महिला दिखी थी. जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा उक्त महिला की पतासाजी की जा रही थी. टीम के द्वारा तकनिकी सहायता के मदद से एक संदेही महिला बेलमती सेठ उर्फ बेबी पिता सुदर्शन सेठ उम्र 27 साल निवासी ग्राम तोरेसिंहा थाना सरायपाली, महासमुंद जो घटना दिनांक को मृतक के साथ होना व घटना कारित कर दूसरे दिन मथुरा चले जाना होना पाया. पूछताछ में संदेही महिला गोल मोल जवाब देने लगी.  पर आख़िरकार वह टूट कर घटना का ब्यौरा दिया.

संदेही महिला बेलमती सेठ ने बताया कि मृतक ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली में पार्टनरशिप में पोल्ट्री फार्म बनाने के लिये 4,50, 000 रूपये दिया था. पोल्ट्री फार्म का काम पूरा नही होने से मुझसे पैसे वापस करो नही तो मुझसे शादी करो कहकर दबाव बनाता था. वह  रायपुर से ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली आते जाते समय रायल बस का ड्राईवर रतन दास पिता गौतम दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर थाना बसना से जान पहचान था .

उसने रतन दास को बतायी कि भिलाई का कमलाकर मेश्राम मुझे परेशान कर रहा है, जान से खतम करना है, तुम्हे पैसे दूंगी और मृतक का गाडी को तुम रख लेना,जिस पर आरोपी रतन दास राजी हो गया.  10.सितंबर 24 को  जब मृतक अपने कार कार क्र. CG 07 AS 3034 में ग्राम तोरेसिंहा से  आरोपिया के साथ रायपुर आ रहे थे, तब  बेलमती ने  रतन दास को फोन कर बतायी कि कमलाकर मेश्राम के कार में आ रही हूं सिंघनपुर के पास मिलना कहने पर सिंघनपुर में कार को रोका और कार को रतन दास चलाते लाकर बसना शराब भट्टी में गये.

शराब लेकर  रास्ते में मृतक और संदेही महिला  शराब पीया और  पिथौरा के आगे पहुंचकर ढांक टोल प्लाजा झलप के पास नाला के पहले गाडी रोककर पेशाब करने के बहाने  तीनों गाडी से उतरे’ तब रतन दास ने मृतक के पेट व पीठ में चाकू से वार किया और  बेलमती ने घायल कमलाकर को धक्का देकर गिरा दिया तथा कार से मृतक को रौंदकर तथा कार को छांदनपुर के पास छोडकर भाग गये.

पुलिस ने कार का नंबर प्लेट एवं घटना में प्रयुक्त हथियार चाकू को जब्त कर थाना पिथौरा में अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा.

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