उत्तर बस्तर कांकेर| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत जिले के मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के समय में परिवर्तन किया गया है।
छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर, बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 18 के नियम 10 सहपठित एवं आबकारी अधिनियम 1915 यथा संशोधित की धारा 24 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने शासकीय राजस्व हित में वर्ष 2022-23 के लिए जिले के देशी विदेशी मदिरा दुकान चारामा, कांकेर एवं भानुप्रतापपुर को प्रातः 09 से रात्रि 10 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिये है।

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  • कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर में रात्रि 10 बजे एवं नरहरपुर,
  • दुर्गूकोंदल, अंतागढ़, पखांजूर और बांदे का मदिरा दुकान रात्रि 09 बजे तक खुले रहेंगे

इसी प्रकार जिले के आंतरिक एवं दूरस्थ क्षेत्र के देशी, विदेशी मदिरा दुकान नरहरपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़, पखांजूर और बांदे के मदिरा दुकान को प्रातः 09 से रात्रि 09 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी, पिक-अप व्यवस्था रात्रि 08 बजे तक यथावत चालू रहेगा।