छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला
इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही
रायपुर | कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। सभी जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है।
समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश जिलों में लॉकडाउन के बावजूद पॉजिटिव होने की दर में कोई खास कमी नहीं आई है। वहीं आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए और 15 गुना अधिक संक्रामक स्ट्रेन ने बस्तर संभाग के जिलों पर खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में वहां लॉकडाउन और सीमाओं पर जांच को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई है।
बता दें 9 अप्रैल से लगाए गए लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाते हुए 15 मई तक किया गया है। लॉकडाउन लगाए जाने के कारण कोरोना संक्रमण में भी काफी राहत मिली है। रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा स्थिति ख़राब थी जो अब बेहतर हो गई है। लेकिन दूसरे जिलों में अभी भी संक्रमण का खतरा देखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर कुछ छूट के साथ 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया है। कलेक्टरों को जल्द ही आदेश जारी करने को कहा गया है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन सेवाओं को छूट दी जा रही है, उन्हें शाम 5 बजे के बाद कारोबार की अनुमति नहीं होगी। इससे केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। माल को गोदामों में लाने और गोदामों से ले जाने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय निर्धारित है।
सरकार ने कलेक्टरों को जो निर्देश भेजे हैं, उसके मुताबिक रविवार को टोटल लॉकडाउन होगा। यानी रविवार को किसी सेवा को छूट नहीं दी जाएगी। यह आदेश केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकान, पालतू पशुओं को चारा देने, होम डिलीवरी और पेट्रोल पंप सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
रायपुर-दुर्ग को विशेष छूट
अब की बार बढ़ाये गए लॉकडाउन में A और B कैटेगरी बनाया गया है। इस आधार पर ही जिलों को अलग अलग छूट का प्रावधान रखा गया है। लेकिन पूरे प्रदेश में रविवार को सख़्ती से लॉकडाउन का निर्देश भी दिया गया है। रायपुर और दुर्ग जिले को सबसे ज्यादा राहत दी गई है। जिसमे स्टेशनरी दुकान, बाईक रिपेयर और पंचर दुकान, होटल से होम डिलेवरी,प्रायवेट निर्माण सेक्टर शुरू होंगे और लॉंड्री सर्विस सहित पेट्रोल पम्प को सभी के लिए अनुमति दी गई है।
वही पहले की ही तरह किराना, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी में छूट रहेगी। दूसरे जिलों में भी लॉक डाउन को बाध्य गया है। हालांकि इन जिलों में भी थोड़ी बहुत छूट दिया गया है। अब जिलों के कलेक्टर तय करेंगे कि कहां और कैसे छुट का निर्धारण किया जाये। लेकिन राज्य सरकार ने लॉक डाउन के लिए प्रदेश में एक औसत तारीख 15 मई तय की गई है।
ये है पूर्ण प्रतिबंधित
पूरे प्रदेश में खुले मार्केट, धार्मिक स्थल, स्कुल-कॉलेज,शराब दुकान, पर्यटन स्थल, सडक पर दुकानें, मंडी, पार्क, जिम के साथ साथ कोई भी सामुदायिक स्थल पर पूर्ण प्रतिबंधित लागू रहेगा।
बस्तर में है अलर्ट जारी
आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के कोरोना वायरस मिलने के चलते बस्तर संभाग को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। आंध्रप्रदेश से सटे होने के कारण बस्तर जिले सहित पूरे संभाग में हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सीमा पर स्थित जिलों की बॉर्डर को सील करने, जांच के खास इंतजाम करने पर अफसरों को जोर देने को कहा गया है।
लॉकडाउन 3.0 में इन सेवाओं को छूट
खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकान। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
मोहल्लों की राशन दुकान खुलेगी। सुपर मार्केट और मॉल में अनुमति नहीं होगी।
दुकानों को खोले बिना दैनिक उपयोग की सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
केवल व्यापारिक लेनदेन के लिए बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
कूरियर सेवा खुल सकेगी।
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर, पंखा, सेनिटरी फिटिंग मरम्मत की दुकानें और घर पर सेवा।
एसी, पंखा, कूलर की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आटा चक्की।
डेयरी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें।
50% कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय भी शुरू होगा।
फल और सब्जी के ठेलों को केवल फेरी के लिए।
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और मनरेगा में मजदूरी के काम।