छत्तीसगढ़: voter list में नाम जोड़ने-विलोपित करने 14 और 21 नवम्बर को विशेष शिविर
छत्तीसगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण कार्य-2021 के तहत मतदाता सूची voter list में नाम जोड़ने-विलोपित करने के लिए चालू माह के 14 और 21 नवम्बर को पूरे प्रदेश स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर| छत्तीसगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण कार्य-2021 के तहत मतदाता सूची voter list में नाम जोड़ने-विलोपित करने के लिए चालू माह के 14 और 21 नवम्बर को पूरे प्रदेश स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभिहित अधिकारी और बीएलओ प्रकाशित मतदाता सूची को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाएंगे। साथ ही घर-घर जाकर मतदाता फार्म वितरण एवं जमा करवाएंगे। इसके अलावा लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा विलोपित करने हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे।
निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे अभिहित अधिकारी और बीएलओ को मतदाताओं के नाम जोड़ने और विलोपित करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही मतदान केंद्र अंतर्गत वार्ड में मतदाता के मृत्यु होने, विवाह होकर आने अथवा अन्यत्र जाने वालों का स्वतः संज्ञान लेकर परिवार के सदस्यों को फार्म उपलब्ध कराकर जमा कराने के भी निर्देश दिए गए।
जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो रही है उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जन्म तिथि के सत्यापन हेतु 10वीं की अंकसूची अथवा अन्य जन्म संबंधी प्रमाण पत्र का अवलोकन करने कहा गया है। 14 और 21 नवम्बर को होने वाली विशेष शिविर के बारे में लोगों को बताने, नाम जोड़ने या विलोपित करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा गया हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को भी मतदाता अवश्य अवलोकन करें और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो बीएलओ को बताएं।
उल्लेखनीय है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य अंतर्गत 1 नवम्बर 2021 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है जिसका दावा-आपत्ति 30 नवम्बर 2021 तक आमंत्रित किया गया है। दावा-आपत्ति का निराकरण 20 दिसम्बर 2021 तक तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।