पेपर लीक और नकल पर 10 साल कैद, एक करोड़ जुर्माना
संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पास हो गया. सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.
संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पास हो गया. सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है.
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा- पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर सीट के लीक होने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंडीडेट का सहयोग करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं.
इसके अलावा चीटिंग और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाने, फर्जी एग्जाम्स कराने के लिए नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर-कानूनी काम को भी इस बिल में शामिल किया गया है.
इसके दायरे में यूपीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीत -मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं आएँगी. ये बिल 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा. इसके साथ ही ये राज्यों की परीक्षाओं पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में नकल को लेकर अपने कानून हैं.