भुवनेश्वर| जगन्नाथ धाम पुरी को छोड़कर ओडिशा में कहीं भी रथ यात्रा नहीं होगी। राज्य में कई अन्य जगहों पर रथ यात्रा के लिए कई याचिकायें दायर की गईं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को अन्य जगहों पर रथ यात्रा के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील खारिज की है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि मुझे ऐसा करना अच्छा नही लग रहा है। लेकिन हम क्या भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भगवान रथ यात्रा की अनुमति देंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ओडिशा उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल पुरी को छोड़कर कहीं भी रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी है। सरकार के इस फैसले का कई जगहों पर विरोध किया गया था। केंद्रापड़ा, बारीपदा, नीलगीरि और भट्ली में रथ यात्रा के अनुमती के लिए याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।