सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम  भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. भूपेश सरकार में 'सुपर सीएम' के रूप में चर्चित कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में सुश्री चौरसिया को दिसंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह रायपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं.

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम  भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. भूपेश सरकार में ‘सुपर सीएम’ के रूप में चर्चित कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में सुश्री चौरसिया को दिसंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह रायपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग एक साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, इस दौरान एक बार भी रिहा नहीं किया गया है, और न ही मुकदमा शुरू हुआ है. इसके अलावा 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़े हैं. मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. इसके साथ ही एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़ी शर्तें लगाई हैं. इनमें प्रमुख शर्तों में सौम्या को छत्तीसगढ़ सरकार बहाल ना करे, सौम्या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी. ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होती रहेंगी. पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा, बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगी.

बता दें साल 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी  सौम्या चौरसिया को मुख्यमंत्री पद की शपथ के तीसरे ही दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति दी गयी थी. (deshdesk)

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