मध्यप्रदेश । अवैध शराब की बिक्री रोकने मध्यप्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी देने और 50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।
कैबिनेट से पारित कराकर नौ अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अवैध शराब और कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रविधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए वहां के अधिकारियों से चर्चा की जाए। डिस्टलरी से निकलने वाले अल्कोहल के टैंकरों का आवागमन ई-लाक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाए तो उसे तत्काल बंद किया जाए।
उधर जहरीली शराब कांड में जूनी इंदौर पुलिस ने जयरामपुर कालोनी के जिम्मी असरानी और उसके भाई पवन को गिरफ्तार कर लिया है। जहरीली शराब से छह लोगों की मौत के बाद शराब सप्लायरों की गिरफ्तारियां जारी है। एएसपी राजेश व्यास ने बताया उन्हें पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। बंटी की रिमांड मंगलवार को खत्म होगी। वहीं बंटी से जुड़े सोनू और नवीन को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया है।
आरोपित शराब ठेकेदार मदान को पुलिस तलाश रही है। इस बीच सनावद में गिरफ्तार जहरीली शराब सप्लायर कालका उर्फ कल्लन का रिमांड सोमवार को खत्म हो गया। उसे एरोड्रम थाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट के तहत इंदौर लाकर पूछताछ करेगी। ग्राम सोहनगढ़ स्थित खेत पर अवैध फैक्ट्री से बनने वाली नकली शराब प्रदेश के कई जिलों के अलावा राजस्थान व गुजरात भी सप्लाय की जाती थी।
पुलिस ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष जीवनसिंह निवासी ग्राम शेरपुर, रंजीतसिंह उर्फ टम्मा, अनोखीलाल पाटीदार सोहनगढ़ तथा देवास के तीन भाइयों शादाब, सादिक व जावेद को भी आरोपित बनाया है। इन पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।