रांची| झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत को बताया गया कि सोनी कुमारी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। यह मामला उसी केस से संबंधित है, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए।
अदालत ने सरकार के जवाब के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के निष्पादन के बाद निर्धारित करने का आदेश दिया। इस संबंध में मुकेश रंजन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने हजारीबाग जिले में होने वाली फिजिकल ट्रेंड टीचर की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। आयोग ने उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री को नहीं माना है, जबकि उक्त डिग्री को साइंस विषय के समान माना जाए। जेएसएससी का कहना है कि विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रार्थी की डिग्री नहीं होने से उनके आवेदन को रद्द किया गया है।