नई दिल्ली । कंपनी के शेयरों से संबंधित हाजिर लेनदेन को लेकर बाजार नियमों के उल्लंघन करने पर बाजार नियामक सेबी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तीन प्रवर्तकों सहित 11 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वीडियोकॉन के तीन प्रवर्तकों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रोशी एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एक अन्य कंपनी पी-स्क्वायर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक-एक लाख जुर्माना लगाया गया है।
सेबी ने छह अगस्त को जारी अपने आदेश में बताया कि इसके अलावा सात कंपनियों एक्यूइटी मर्चेंट्स प्राइवेट, कोस्टल फर्टिलाइजर्स, रिचहोल्ड प्रॉपर्टीज, काबेरी गुड्स, इनवोरेक्स विनकॉम, आकांक्षा कमोडिटीज और गोदावरी कमर्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।