मनेंद्रगढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता थाना मनेन्द्रगढ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जून 2022 को अपने सहेली से रात्रि करीब 11ः30 बजे मिलने गई थी।
दरवाजा नही खोलने पर वहां खडे़ एक व्यक्ति से फोन मांगी और उसको कांल की, फोन नही उठाने पर वापस जाने लगी तभी वहां खड़े विधिविरूद्व बालक ने पीड़िता का गला पकड़कर कुछ दुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसे किसी को नही बताने को कहा। अगर वह किसी को बताती है तो जान से मारने की धमकी दी।
उसके पश्चात पुनः दिनांक 14.06.2022 को रात्रि करीब 10 बजे पीड़िता को विधिविरूद्व बालक और उसके दो साथी आकाश केवंट और मो अकरम जबरजस्ती अपनी कार में बैठाकर चैनपुर गोदाम के पास ले गये । जो बारी-बारी से पीडिता के साथ बलात्कार किये है।
पीडिता की रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ में अपराध क्रमांक 285/2022 धारा 363,366,376,376(घ) भा0द0वि0, पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 एवं 3(2)(ट) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया एवं सम्पूर्ण घटनाक्रम से तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री त्रिलोक बंसल को अवगत कराया गया उनके निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे के नेतृत्व में थाना मनेन्द्रगढ टीम द्वारा विभिन्न स्थानो से आरोपियो को घेराबंदी कर पकडा गया और आरोपियो द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर एवं घटना मे प्रयुक्त कार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड में पेश किया गया है।
आरोपियों की पहचान आकाश केवंट पिता शिवमंगल केवंट उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 05 निवासी मौहारपारा और मो अकरम पिता मो मियां उर्फ गुड्डा उम्र 24 वर्ष निवासी मौहारपारा थाना मनेन्द्रगढ के रुप में हुई है।