पिथौरा| होलिका दहन के दिन लवन वन परिक्षेत्र के कर्मियों ने एक शिकार चीतल के साथ चार शिकारी ग्रामीणों को धर दबोचा. सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है.शिकारियों ने करंट देकर शिकार किया था.
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत 07.03.2023 को सुबह 07.00 बजे वनगस्त के दरम्यान अवैध शिकार किये जानें के संदेह के आधार पर वन परिक्षेत्र लवन के कर्मचारियों के साथ ग्राम घिरघोल निवासी विष्णु प्रसाद ध्रुव पिता नाथूराम ध्रुव उम्र 46 वर्ष के खेत के पास पहुचे.
वहां निरीक्षण के दौरान शिकार हुए एक वन्य प्राणी मिला जिसका खून बिखरा मिला जिसके आधार पर विभागीय अफसरों ने कृषक विष्णु प्रसाद ध्रुव से पूछताछ की. पूछताछ से ज्ञात हुआ कि, विष्णु प्रसाद ध्रुव वल्द नाथूराम ध्रुव , टेकराम ध्रुव वल्द रमेशर ध्रुव , रघुनाथ निषाद वल्द रेवाराम निषाद , एवं शोभाराम निषाद वल्द बोनूराम निषाद सभी निवासी ग्राम घिरघोल के द्वारा जी.आई. तार के माध्यम से 11 के.व्ही. विद्युत करेंट फैलाकर वन्य प्राणी नर चीतल का शिकार कराना स्वीकार किया है.
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स्थल के निरीक्षण से एक नग कुल्हाडी, एक नग हीरो मोटर सायकल, चीतल का चार नग पैंर,एवम मांस का टुकडा प्राप्त हुआ.
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा 01 नग नर वन्यप्राणी चीतल का बिजली करन्ट 11 के.व्ही. द्वारा शिकार किया है. वन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9] 39 50 51 के अनुसार, अनुसूची – 2 भाग- 2 सरल क्रमांक 7 के तहत जुर्म कायम कर पी.ओ.आर. क्रमांक 15623/19 दिनांक 07/03/2023 जारी किया गया.
आरोपियों. विष्णु प्रसाद ध्रुव वल्द नाथूराम ध्रुव उम्र 46 वर्ष, टेकराम ध्रुव वल्द रमेशर ध्रुव उम्र 29 वर्ष, रघुनाथ निषाद वल्द रेवाराम निषाद उम्र 32 वर्ष, शोभाराम निषाद वल्द बोनूराम निषाद उम्र 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम घिरघोल दिनांक 09.03.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा