पिथौरा| समीप के बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य के समीप शिकार करने निकले 4 आरोपियों को कसडोल पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक रायफल, 21 जिंदा कारतूस, चाकू, टंगिया और अर्टिगा कार जब्त किया गया।बहरहाल कसडोल पुलिस आर्म्स एक्ट और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार कसडोल क्षेत्र अंतर्गत सोनाखान, लवन वन परिक्षेत्र में अवैध शिकार की सूचना कई दिनों से मिल रही थी।लिहाजा 17 6 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदा बाजार ने सूचना दी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति आर्टिका कार क्रमांक सीजी 04 एनएस 1123 सफेद रंग में पिपरछेड़ी क्षेत्र में संरक्षित वन में घूम रहे हैं |
सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा अनु. अधिकारी पुलिस बलोदा बाजार सुभाष दास द्वारा दिए निर्देश पर थाना प्रभारी कसडोल आशीष सिंह राजपूत उप निरीक्षक रामनाथ भगत प्रधान आरक्षक 58 कुल मणि बारिक एवं आरक्षक 804, 940, 640 पिपरछेड़ी के संरक्षित वन क्षेत्र में गए और उक्त आर्टिका कार को रोककर संदेही व्यक्तियों से पूछताछ की।
पुलिस को देख सभी आर्टिका सवार घबरा गए थे।इसके बाद पूछताछ करने पर शाहिद नकवी पिता एसएम नकवी बैरन बाजार रायपुर जो माइनिंग विभाग में सुपरवाइजर के पद पर है| मोहम्मद वसीम खान पिता आसिफ अनुज साकिन व्यापार विहार रायपुर रायपुर में गार्ड का काम करता है| तीसरा नवाज खान और अब्दुल हामिद खान पिता अब्दुल कादिर ग्राम जेबा अभनपुर मजदूरी का काम करता है| चौथा आनंद श्रीवास्तव पिता सत्यनारायण श्रीवास्तव, पेंशन बाड़ा पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार का काम करता है|
चारों को आर्टिका से उतारने पर मैगजीन सहित 24 रावण पॉइंट 2 का गन जिसमे टेलीस्कोप लगा हुआ, एक नागकन्या जिसमें छोटा सा वेट लगा है, चमड़े छीलने का 2 नाग तेज धारदार चाकू, बकरा काटने का बड़ा कट्टा, धार करने का पत्थर मोबाइल, नगदी आदि जब्त किया गया|
रायफल के लाइसेंस पेश किया गया किंतु इसका प्रयोग रायपुर में ना कर बिना अनुमति एवं बिना आदेश के संरक्षित वन में घूमते पाया गया । चारों ने एक प्लास्टिक की थैली में सभी हथियार छिपा कर रखे थे।जिसे संदिग्ध हालात में जब्त किया गया |
ये हथियार अवैध शिकार से संबंधित होना परिलक्षित होना पाए जाने से आरोपियों को आर्टिका कार के साथ थाना लाए एवम पूछताछ की गई।आरोपियों के कबूलनामे के बाद अपराध 472 ऑब्लिक 22 धारा 25 27 आर्म्स एक्ट एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 939 51 के तहत कार्यवाही की गई ।
deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा