रायपुर| प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार और भी ज़्यादा सक्रीय हो गयी है। बता दे छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने 23 अप्रैल के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित निर्देश के तहत अब हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा।
वही गाइडलाइन के मुताबिक रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अन्य राज्यों से संचालित फलाइट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाइन की ओर से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश 4 मई 2021 से लागू होंगे।