रायपुर | छत्तीसगढ़ में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, तिल्दा एवं राजिम में होगी |
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के वार्षिक कलेण्डर अनुसार जिला रायपुर तथा जिला गरियाबंद, तहसील देवभोग, तिल्दा एवं राजिम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को आयोजित होगा।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी द्वारा नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य के समस्त जिलों की विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर नेशनल लोक अदालत की तैयारी एवं अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु बैठक ली गयी। न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जन-जन तक लाभ पहुंचानें, सरल एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
रायपुर जिले में वृहद पैमाने पर नेशनल लोक अदालत की तैयारी की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री अरवेंद कुमार वर्मा द्वारा नियमित रूप से राजस्व अधिकारीगण, बीमा कंपनियों, विद्युत एवं दूरसंचार के प्राधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा हाट-बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं घर-घर जाकर नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि इस बार भी नेशनल लोक अदालत हाईबिड तरीके से आयोजित की जाएगी। जिसमें पक्षकार भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ यदि चाहे तो वर्चुअल या ऑनलाईन माध्यम से भी राजीनामा कर सकते है। विशेष रूप से भाडा नियंत्रण, चेक बाउन्स, आबकारी विधि, सिविल विधि, यातायाता संबंधी, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि, आपराधिक विधि के राजीनामा योग्य मामले एवं इसके अतिरिक्त अन्य मामला भी प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकृत करने हेतु लिया जा रहा है।
प्रीलिटिगेशन हेतु अधिक से अधिक संख्या में लोग न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। इस बार स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल रायपुर, वक्फ बोर्ड रायपुर, तथा कामर्शियल कोर्ट रायपुर की खण्डपीठ भी गठित की जा रही है। उक्त ट्रिब्यूगल में उपलब्ध मामलों का भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जनोपयोगी सेवा एवं भवन निर्माण संबंधी उत्पन्न होने वाले विवादों को भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पक्षकार 15100 नालसा के हेल्प लाईन नंबर भी जानकारी प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पक्षकार किसी भी अक्षमता के करण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, उनके लिए मोबाईल वैन की भी व्यवस्था की गयी है।