दुर्ग| निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ देशद्रोह के बाद अब दुर्ग में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। निलंबित ADG जी पी सिंह और उनके सहयोगियों पर दुर्ग पुलिस ने धारा 388,506,34 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। जीपी सिंह और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी को फर्जी केस में फँसाने की धमकी देकर 20 लाख वसूले और धमकी भी दी।
दर्ज एफआईआर में कारोबारी ने कहा है कि उसका लेन देन का विवाद था, साझेदार ने पैसे दबा दिए, तब रेंज आईजी जी पी सिंह थे, कथित तौर पर जीपी सिंह की शह साझेदार को थी जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले मगर फर्जी केस में फँसा दिया गया। इस दौरान कारोबारी की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में एक करोड़ रुपये की मांग की गयी और 20 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर वसूले गए।
यह मामला साल 2015-16 का बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है और अभी इस संबंध में अधिक खुलासा नहीं किया जा सकता है।
बता दें छत्तीसगढ़ में एसीबी ब्यूरो की टीम ने 1 जुलाई की सुबह जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। उनके आर्थिक अपराध ब्यूरो के कार्यकाल के दौरान अवैध वसूली, भयादोहन आदि के माध्यम से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके आधार पर पूर्व में प्राथमिक जांच की गई थी|
ब्यूरो के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से आय से अधिक लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी मिली है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। बाद में, पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था।