बिलासपुर| राज्यसभा की भाजपा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ शपथ पत्र में निवास को लेकर हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर जस्टिस संजय के अग्रवाल ने निजी कारणों का हवाला देते सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी इसे चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा तय करेंगे| कांग्रेसी प्रत्याशी रहे लेख राम साहू ने सरोज पांडे के निर्वाचन को अवैध घोषित करने और खुद को निर्वाचित घोषित करने की मांग हाईकोर्ट में की है।
बता दें राज्यसभा चुनाव के समय सरोज पांडे के विरुद्ध लेखराम साहू कांग्रेसी प्रत्याशी थे। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि पांडे ने गलत शपथ पत्र पेश किया है। उन्होंने शपथ पत्र में अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता होने की जानकारी दी। मैत्री नगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जहां उनके पिता रहते हैं। वास्तव में सरोज पांडे दुर्ग शहर के जलविहार परिसर के में स्थित पीएचई के बंगले में अवैध रूप से रहती हैं। लेख राम साहू ने पांडे को निर्वाचन को अवैध घोषित करने और खुद को निर्वाचित घोषित करने की मांग हाईकोर्ट में की है।
जानकारी के मुताबिक सरोज पांडे द्वारा जवाब में बताया गया कि भाग क्रमांक 166 जल विहार परिसर का है और यह बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है। पिछली सुनवाई के दौरान सरोज पांडे की ओर से 9 तथा साहू की ओर से 11 गवाहों की सूची हाई कोर्ट में पेश की गई थी।
वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इन सब की गवाही होनी थी। इसके पहले ही जस्टिस संजय के अग्रवाल ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए इसकी सुनवाई से मना कर दिया।