बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह के भीतर होमगार्डों का वेतन बढ़ाने का आदेश दिया है | सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसका पालन नहीं होने पर याचिका दायर की गई थी |
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस पी सेम कोशी की एकल पीठ ने इसकी सुनवाई की | राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने की बात कही गई थी |
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है| इसके बाद जस्टिस ने चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया|
बता दें पुलिस विभाग की तरह कायदे कानून और भर्ती और जिम्मेदारी होने के बाद भी पुलिस और होमगार्डों के वेतन में काफी असमानताएं हैं | वे थानों में जवानों की तरह ही सारी जिम्मेदारी निभाते हैं| सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वेतन भत्ते नहीं बढ़ने से होमगार्डों ने हाई कोर्ट कि शरण ली |