बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना इलाके के पिरदा बाजार में 3 बरस पहले नकली नोट खपाते पकडे गये 7 आरोपियों को 7 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है | आरोपियों को जुर्माना भी देना होगा न देने पर 1 साल और जेल कटनी होगी | एनआइए की विशेष न्यायाधीश व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत ने यह सजा सुनाई|
बता दें इस गिरोह का सरगना गौतम टोडर अब तक फरार है| विशेष अदालत ने सरगना मुख्य आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
27 जून 2018 को महासमुंद जिले के बसना थाना इलाके के पिरदा बाजार में आरोपी एक वैन में नकली नोट लेकर आए थे और खपाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी इन नकली नोटों को गाँव के हाट –बाजारों में खपाते थे क्योकि ग्रामीण नकली की तुरंत पहचान नहीं कर पाते |
पुलिस ने इनके पास से 2 लाख 80 हजार के नकली नोट जब्त किये थे | इसके बाद से यह मामला एनआइए के विशेष कोर्ट में चल रहा था।
तीन बरस बाद विशेष कोर्ट का यह फैसला सामने आया है | विशेष न्यायाधीश व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत ने यह सजा सुनाई|
नकली नोट गिरोह के कृष्ण कुमार, चमरू, मनमोहन दास, रूपानंद, सुरेंद्र, कमल बरिहा और गोविंदा को 7 साल कड़ी कैद की सजा दी गई है | सरगना गौतम टोडर फरार है |