रायपुर| निजी जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई अब SDO अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से की जा सकेगी | उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप निजी जमीन पर पेड़ों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है । उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं । अब निजी जमीन में लगे पेड़ों की कटाई के लिए भूस्वामी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
नये नियम के अनुसार भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे पेड़ की कटाई की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर सकेगा । उक्त पेड़ों की कटाई SDO अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी ।
इसके अतिरिक्त यदि किसी भूस्वामी की जमीन पर पेड़ उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो उस कटाई की अनुमति के लिए भूस्वामी को एक स्वघोषणा पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देना होगा कि उक्त वृक्षारोपण मेरे द्वारा किया गया था ।
इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर वृक्ष कटाई भूस्वामी करा सकता है । भूस्वामी की जमीन पर लगे पेड़ की कीमत का 90 फ़ीसदी भुगतान वन विभाग द्वारा भूस्वामी को 1 दिन के भीतर किया जाएगा l