रायपुर। राजधानी रायपुर में आयोजित धर्मसंसद में महात्मा गांधी को गली देने वाले बाबा कालीचरण को रायपुर की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। बाबा कालीरण के खिलाफ रायपुर के अलावा महाराष्ट्र के दो शहरों में भी मामले दर्ज किए गए थे।
महाराष्ट्र पुलिस पिछले तीन दिन से कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने का प्रयास कर रही थी। मंगलवार को रायपुर की अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को 6 तारीख तक की ट्रांजिट रिमांड पर कालीचरण को सौंपने के आदेश दिए हैं।
ट्रांजिट रिमांड के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जज भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट में याचिका दायर की थी ।
6 तारीख को महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट में कालीचरण को पेश करना होगा। उसके बाद 13 तारीख से पहले महाराष्ट्र पुलिस को रायपुर कोर्ट में पेश करना होगा ।
बता दें बाबा कालीचरण को रायपुर पुलिस ने एम पी के खजुराहो से गिरफ्तार किया था | कालीचरण को कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर । छत्तीसगढ़ पुलिस सौंप दिया था | समय से पहले ही पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर देने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था |
धर्म संसद में गाँधी को गाली दिए जाने के बाद कालीचरण के खिलाफ धारा 294, 505(2) भादंवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 ए(1)(ए), 153 बी (1)(ए), 295 ए, 505(1)(बी) , 124 ए भादंवि का भी समावेश किया गया है।
उधर कालीचरण की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर एमपी के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस को जानकारी दिए बिना गिरफ्तारी गलत है। इस पर सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।