रायपुर | छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के देवपुर वन परिक्षेत्र में पदस्थ प्रभारी रेंजर डिप्टी रेंजर पंचराम यादव पर सूचना आयोग ने तीन प्रकरणों की सुनवाई में दोषी बताते हुए तीनो प्रकरणों में 25 – 25 हजार रुपये के जुर्माना सहित आवेदक अनिल अग्रवाल की निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिए है। नियमानुसार कार्यवाही नही किये जाने पर 20(बी) के तहत भी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी है।
इसके साथ ही कहा कि भविष्य के लिए संचेत किया जाता है कि प्राप्त होने वाली जनसूचना आवेदन पत्रों पर विधिसम्मत निराकरण करेंगे अन्यथा अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत भी कार्यवाही की जा सकेगी।
उक्त आदेश की प्रतिलिपि वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार को प्रेषित की गयी है जिसमें पंचराम यादव प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर जिला बलौदाबाजार से जुर्माना की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा की जाएगी।
सूचना आयुक्त द्वारा अपनी टिप्पणी में लिखा है कि आदेश की प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक वृत्त रायपुर के संज्ञान में लाने हेतु भेजा जाये की ये रायपुर वृत्त के जनसूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (क) (v) के तहत अपने अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।
तत्काल सुनवाई के लिए आभार –अग्रवाल
पंचराम यादव, रेंजर देवपुर , बलौदाबाजार को आवेदक अनिल अग्रवाल के 3 प्रकरण में 25 हजार रुपये के हिसाब से कुल 75 हजार की पेनाल्टी की गई।सूचना आयोग की उक्त कार्यवाही के लिए आर टी आई कार्यकर्ताओ ने आभार व्यक्त किया है।