रायपुर|13 साल पहले गर्भवती की मौत मामले में राजधानी की महिला चिकित्सक डाक्टर शकुन बागड़ी को एक साल की सजा हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट ने सजा के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
13 साल पहले 14 नवंबर 2007 को मौसम श्रीवास्तव नाम की गर्भवती को एक्सपाइरी इंजेक्शन और सामान्य प्रसव की परिस्थिति न होने पर भी जबरन प्रयास करने और लापरवाही बरतने का आरोप महिला डाक्टर पर लगाया गया था। मृतका के पति ने धारा 304(a) के तहत केस दर्ज कराया था।
13 साल बाद आए फैसले से परिवार वाले खुश हैं।परिवार का कहना है कि अब उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने इंसाफ़ की इस लड़ाई में साथ देने मीडिया को धन्यवाद दिया है।
मृतका मौसम श्रीवास्तव के देवर रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि फैसला आने में समय जरूर लगा, लेकिन न्याय मिला है। मीडिया ने भी काफी सहयोग किया।
देवर ने बताया कि 14 नवंबर 2007 को मेरी भाभी को डिलीवरी के लिए सदर बाजार स्थित बागड़ी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उन्हें लेबर रूम में ले जाकर एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कोतवाली थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। उस समय शकुन बागड़ी जमानत पर छूट गई थीं। इस केस के पहले भी इसी तरह के केस में वह जेल जा चुकी हैं।