नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को देउबा को पीएम नियुक्त करने का आदेश दिया

नेपाल की शीर्ष अदालत ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया साथ ही भंग निचले सदन को बहाल किया| बता दें सदन की बहाली और देउबा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए दो दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं दायर की गईं थीं |

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काठमांडू| नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया साथ ही भंग निचले सदन को बहाल किया| बता दें सदन की बहाली और देउबा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए दो दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं दायर की गईं थीं |

नेपाल की  सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को निर्देश दिया कि नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को मंगलवार तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए और पांच महीनों में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया।

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के  मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि ओली की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करने का राष्ट्रपति भंडारी का निर्णय ‘एक असंवैधानिक कार्य’ है।

अदालत ने राष्ट्रपति को 24 मई को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपना बहुमत पेश करने वाले देउबा को मंगलवार शाम तक नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का भी आदेश दिया।

पीठ ने आगे 18 जुलाई को सदन का नया सत्र बुलाने का आदेश दिया।

प्रधानमंत्री ओली ने 21 मई को सदन को भंग कर दिया था और 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी।

यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने ओली के कार्यकाल में सदन को बहाल करने के पक्ष में फैसला दिया है।

इससे पहले 20 दिसंबर, 2020 को ओली ने सदन को भंग कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 25 फरवरी, 2021 को बहाल कर दिया था।

ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूएमएल के अलावा प्रमुख राजनीतिक दलों ने सोमवार के फैसले का स्वागत किया है।

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