रायपुर| राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह तक राजधानी रायपुर में लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोरोना के दूसरी लहर में और इस साल का यह राजधानी रायपुर में पहला लॉकडाउन होगा।
कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार डेयरी उत्पादों, मेडिकल स्टोर को छोड़कर पूरी तरह से शहर को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर जिले की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया जाएगा।
दूध की दुकानें और न्यूज पेपर हॉकर को सुबह छह बजे से आठ बजे तक और शाम को पांच से शाम साढ़े छह बजे तक दूध और अखबार बांटने की अनुमति होगी। इसी तरह से पेट शॉप और एक्वेरियम भी इसी समयावधि में पशुओं को पशुचारा देने के लिए खोले जा सकेंगे।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
बता दें कि अभी शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके चलते लोग अभी से अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में जाने लगे हैं।
उधर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के लिए बस सेवा को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान सरकारी वाहन, एटीएम और मेडिकल इमरजेंसी को छूट रहेगी। बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। मान्य परिचय पत्र दिखाने पर ही वैक्सीनेशन पर छूट मिलेगी।