बसना नगर पंचायत पार्षद अमरीन बानु का निर्वाचन निरस्त करने की मांग

महासमुंद जिले के बसना नगर पंचायत की महिला पार्षद अमरीन बानु का जाति प्रमाण पत्र खारिज किये जाने के आधार पर  उसके  निर्वाचन को निरस्त करने  की मांग निर्वाचन आयोग से की गई है|

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बसना| महासमुंद जिले के बसना नगर पंचायत की महिला पार्षद अमरीन बानु का जाति प्रमाण पत्र खारिज किये जाने के आधार पर  उसके  निर्वाचन को निरस्त करने  की मांग निर्वाचन आयोग से की गई है|

आवेदक टिकाराम दास निवासी वार्ड 14 नगर पंचायत बसना ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित शिकायत में कहा है , अमरीन बानु पिता अब्दुल लतीफ निवासी देवभोग तहसील देवभोग जिला गरियाबंद राज्य छत्तीसगढ़ का आवेदन क्रमांक 0705011924019580 रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 2019- 24-031203 आवेदन दिनांक 28/11/2019 को जाति प्रमाण पत्र अस्थाई तहसीलदार देवभोग से प्राप्त किया था।

यह जाति प्रमाण संबंधित  दस्तावेज कूटरचना से प्राप्त किया गया था। जिस पर मुझ आवेदक के द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति प्रेषित किया गया था | जिस पर  अनुविभागीय अधिकारी   देवभोग के द्वारा जाति प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर खारिज की कार्यवाही  07/01/2019 को की गई।

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चूँकि नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद पद का आरक्षण महिला पिछड़ा वर्ग था जिसे अमरीन बानु के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु गलत दस्तावेज के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था ।

अतः उक्त पार्षद पद वार्ड क्र 14 को निरस्त करने की  कृपा करें  और अमरीन  पर  उचित कार्यवाही की जाये |

इसके अलावा वार्ड 14 में किये गये निर्माण कार्य के भुगतान पर प्रतिबंध भी लगाया जाये |

राज्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि   कलेक्टर महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली, तहसीलदार बसना, थाना प्रभारी बसना व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बसना को भी प्रेषित  की गई है ।

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