दुर्ग । बेटे ने ही साथियों के साथ माँ–बाप, भैया-भाभी, की वीभत्स हत्या कर दी थी| राजधानी रायपुर से लगे दुर्ग जिले के पाटन के थाना अमलेश्वर इलाके में बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया| आईजी दुर्ग विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर और एएसपी रोहित झा की मौजूदगी में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया।
आरोपी गंगाराम के तीन साथी नरेश सोनकर, योगेश सोनकर और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने घटनाक्रम का व्योरा देते बताया कि 21.12.2020 को थाना अमलेश्वर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम खुड़मुड़ा खार में बालाराम सोनकर, कीर्तिन सोनकर एवं सास दुलारी याई की हत्या कर बालक दुर्गम को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घायल कर दिया गया है।
सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया गया। बालाराम सोनकर एवं रोहित सोमवार का शव भी बाड़ी में स्थित पानी टंकी से बरामद किया गया। घायल बालक दुर्गेश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
प्रार्थी संजू सोनकर निवासी ग्राम खुडमुडा की रिपोर्ट पर धाना अमलेश्वर में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान घटना के मूल कारणों में पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद सामने आये। इसके आधार पर सदियों एवं अन्य का वैज्ञानिक परीक्षण गांधी नगर केन्द्रीय फोरेंसिक लेब से कराया गया। परीक्षण उपरांत महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए। उन्ही बिन्दुओं को विवेचना का आधार बनाते हुए संदेहियो से पूछताछ की गई।
विवेचना के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि संदेही गंगाराम सोनकर ने नरेश सोनकर, योगेश सोनकर उर्फ महावाल एवं रोहित सोनकर उर्फ रोहित मोसा को घटना कारित करने के लिए अपने साथ शामिल किया|
इनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गंगाराम सोनकर को अपनी सवा एकड़ कृषि भूमि में आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने से अपनी मां मृतिका दुलारी बाई की बाडी से रास्ते की मांग किया था। जिसका मृतिका दुलारी बाई एवं मृतक रोहित (भाई) विरोध करते थे।
साथ ही गंगाराम सोनकर के हिस्से की सया एकड़ कृषि भूमि सोमनाथ के नाम से होने से सोसायटी में धान बेचने के लिए ऋण पुस्तिका नहीं देने एवं खाता पृथक करने की बात को लेकर भी गंगाराम का विवाद, मां दुलारी से हुआ करता या। गंगाराम ने अपनी मां दुलारी को मारने की धमकी भी दिया था।
विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी गंगाराम सोनकर, योगेश सोनकर उर्फ महाकाल, नरेश सोनकर, रोहित सोनकर उर्फ रोशित मोसा पर प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।