महासमुंद : PMFE योजना में एक करोड़ रुपये तक का ऋण ,करें आवेदन
खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए महासमुंद जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं | इस योजना में एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं | इसमें 10 लाख रुपये तक अनुदान मिलता है |
महासमुंद | खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए महासमुंद जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं | PMFE योजना में एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं | इसमें 10 लाख रुपये तक अनुदान मिलता है |
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबधंक श्री संजय राणे ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनांतर्गत (PMFE )खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले पात्र आवेदक को इस योजना में अधिकतम परियोजना लागत एक करोड़ रुपये तक का राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाएगा।
ऋण स्वीकृति पश्चात् परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान की पात्रता है तथा योजना में लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत है।
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उन्होंने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत दूध आधारित उत्पाद जैसे दही, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि के विनिर्माण से संबंधित इकाई स्थापना के लिए इस योजनान्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त पूर्व में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयां भी इस योजनान्तर्गत लाभ ले सकते है।
इच्छुक आवेदक इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है एवं कार्यालय के दूरभाष 07723 223115 पर भी सम्पर्क कर सकते है।