अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट: 49 में से 38 को मौत की सजा, शेष को उम्र कैद  

गुजरात की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में  अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। शेष को उम्र कैद सुनाई गई है।

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अहमदाबाद| गुजरात की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में  अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। शेष को उम्र कैद सुनाई गई है।भारत में इससे पहले राजीव गांधी  की हत्या के मामले में 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की पिछली सुनवाई में 49 आरोपियों को दोषी पाया गया था, जबकि 28 अन्य बरी कर दिए गए थे।

26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल बम ब्लास्ट  में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। इस्लामी आतंकवादी समूह हरकत-उल-जिहांद-अल-इस्लाम ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया था।    ।

इस हमले को कथित रूप से गोधरा में हुए दंगों के लिए बदला लेने के लिए किया गया था। गुजरात पुलिस ने 85 लोगों को गिरफ्तार किया था, हालांकि केस 78 व्यक्तियों के खिलाफ शुरू हुआ।

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सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन (आईएम) से जुड़े थे। आरोपी की संख्या बाद में 77 हो गई। बाद में चार और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

पुलिस ने दावा किया था कि आईएम से जुड़े लोग, प्रतिबंधित छात्रों के इस्लामी आंदोलन (सिमी) के कट्टरपंथियों का एक गुट विस्फोटों में शामिल थे। पूरे मामले पर कुल 51 लाख पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 1163 गवाहों की गवाही को वैध रखा गया। 2009 से इसकी सुनवाई रोजाना हुई।

सुनवाई के दौरान दो की मौत हो गई थी। 4 के खिलाफ अभी आरोप दायर करना बाकी है। कुल 76 आरोपियों की सुनवाई हो चुकी है।

35 विभिन्न मामलों को एक में विलय कर दिया गया जो अहमदाबाद में न्यायमूर्ति एआर पटेल के एक विशेष अदालत में सुना गया। परीक्षण 200 9 में शुरू हुआ और लगभग 13 वर्षों तक चला। 2021 सितंबर में सुनवाई पूरी कर ली गई थी।

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