निलंबित ADG IPS जीपी सिंह की याचिका खारिज
निलंबित ADG IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
बिलासपुर। निलंबित ADG IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी।
निलंबित ADG IPS जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की । अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए।
वकील आशुतोष पांडेय ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।
वकील आशुतोष पांडेय ने कहा , उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
लिहाजा, याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक FIR पर स्टे देने की मांग की गई। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के तौर पर मामले को लिस्टेड किया था।